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पूर्व अनुमति के बिना नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री
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चंदौसी। अब जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पहले उपनिबंधक कार्यालय में अनुमति लेनी होगी। कार्यालय में जुटने वाली भीड़ के चलते कारोना को लेकर शासन ने निर्णय लिया है।
महानिरीक्षक निबंधक लखनऊ डॉ. रोशन जैकब ने सभी मंडलायुक्त, डीएम, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उप निबंधक को भेजे आदेश में बताया कि प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है।
इसके संक्रमण से बचाव व नियंत्रण के लिए निबंधन प्रक्रिया में अपाइंटमेंट यानी पूर्व अनुमति की व्यवस्था को लागू किया है। इस व्यवस्था में पूर्व अनुमति के बिना पंजीकरण के लिए किसी भी पक्षकार को कार्यालय में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा।
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अभिलेखों की तैयारी के पश्चात ही पक्षकार कार्यालय आए। जिससे निर्धारित समय में रजिस्ट्री का कार्य आसानी से हो सके। बताया कि यह व्यवस्था पहले भी लागू की गई थी।
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महानिरीक्षक निबंधक लखनऊ डॉ. रोशन जैकब ने सभी मंडलायुक्त, डीएम, सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उप निबंधक को भेजे आदेश में बताया कि प्रदेश में कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है।
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इसके संक्रमण से बचाव व नियंत्रण के लिए निबंधन प्रक्रिया में अपाइंटमेंट यानी पूर्व अनुमति की व्यवस्था को लागू किया है। इस व्यवस्था में पूर्व अनुमति के बिना पंजीकरण के लिए किसी भी पक्षकार को कार्यालय में उपस्थित होने नहीं दिया जाएगा।
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अभिलेखों की तैयारी के पश्चात ही पक्षकार कार्यालय आए। जिससे निर्धारित समय में रजिस्ट्री का कार्य आसानी से हो सके। बताया कि यह व्यवस्था पहले भी लागू की गई थी।