{"_id":"6616d1509f6c6f4d510e7751","slug":"rape-and-pocso-accused-acquitted-by-court-sambhal-news-c-204-1-chn1002-109210-2024-04-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sambhal News: न्यायालय से दुष्कर्म और पॉक्सो का आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sambhal News: न्यायालय से दुष्कर्म और पॉक्सो का आरोपी दोषमुक्त
Wed, 10 Apr 2024 11:20 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Wed, 10 Apr 2024 11:20 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चंदौसी। न्यायालय ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी नजाकत अली को दोष मुक्त किया है। आरोपी के विरुद्ध नखासा थाने में नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
अधिवक्ता मशहूद अली फारूकी ने बताया कि थाना नखासा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के युवक के खिलाफ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी एक नवंबर 2022 को शाम पांच बजे करीब मोहल्ले की दुकान से कुछ जरूरत का सामान लेने गई थी। काफी समय होने के बाद उसकी बेटी घर नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी तलाश की। मोहल्ले वालों ने बताया कि कुछ समय पहले आरोपी नजाकत अली उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया।
तलाश करने पर बेटी उसके घर में बंद मिली। जिसकी रिपोर्ट उसी दिन नखासा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो का आरोप पत्र दाखिल। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने दोनाें पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म व पॉक्सो के आरोप में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अधिवक्ता मशहूद अली फारूकी ने बताया कि थाना नखासा क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपने ही गांव के युवक के खिलाफ नाबालिग बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी एक नवंबर 2022 को शाम पांच बजे करीब मोहल्ले की दुकान से कुछ जरूरत का सामान लेने गई थी। काफी समय होने के बाद उसकी बेटी घर नहीं लौटी। जिसके बाद परिवार वालों ने उसकी तलाश की। मोहल्ले वालों ने बताया कि कुछ समय पहले आरोपी नजाकत अली उसकी बेटी को बहला फुसला कर ले गया।
विज्ञापन
तलाश करने पर बेटी उसके घर में बंद मिली। जिसकी रिपोर्ट उसी दिन नखासा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म और पॉक्सो का आरोप पत्र दाखिल। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अशोक कुमार यादव के न्यायालय में हुई। यहां न्यायालय ने दोनाें पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म व पॉक्सो के आरोप में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन