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पर्यटक अधिवक्ता से दुर्व्यवहार करने पर उड़ीसा के राष्ट्रीय पार्क पर लगा जुर्माना
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संभल। उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के कर्मचारियों पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संभल ने जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यटक अधि वक्ता से दुर्व्यवहार करने पर लगा है।
दरअसल, संभल शहर के उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय अपने परिवार व मित्रों के साथ 28 दिसंबर 2021 को जग्गन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा पर गए थे। यात्रा की समाप्ति पर उन्होंने 3 जनवरी 2022 को 6500 रुपये में एक ई-वाहन बुक कर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के भ्रमण का निश्चय किया। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश टिकट बुक किया और पार्क के अंदर चलने वाली ई-वाहन सेवा से पार्क देखने के लिए 80 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से 880 रुपये अदा कर ई-वाहन मे बैठे, लेकिन ई-वाहन का चालक ने उन्हें गेट नंबर एक पर छोड़कर चला गया। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार पार्क के उच्चधिकारिओं से घटना की शिकायत की गई। आरोप था कि शिकायत पुस्तिका मांगने पर पार्क के कर्मचारी दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई समाधान न निकला। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने इस घटनाक्रम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल को अवगत कराते हुए एक परिवाद दायर किया। जिसमे पार्क के निदेशक ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने गंभीर मानते हुए नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा के निदेशक को आदेश दिए है कि वह प्रवेश शुल्क, ई-वाहन के किराए के लिए वसूली गई धनराशि 7872 रुपये दो माह के अंदर क्षति पूर्ति की धनराशि रुपये 10 हजार समेत उपभोक्ता को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, संभल शहर के उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय अपने परिवार व मित्रों के साथ 28 दिसंबर 2021 को जग्गन्नाथ पुरी की तीर्थ यात्रा पर गए थे। यात्रा की समाप्ति पर उन्होंने 3 जनवरी 2022 को 6500 रुपये में एक ई-वाहन बुक कर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क के भ्रमण का निश्चय किया। उन्होंने इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश टिकट बुक किया और पार्क के अंदर चलने वाली ई-वाहन सेवा से पार्क देखने के लिए 80 रुपये प्रति यात्री के हिसाब से 880 रुपये अदा कर ई-वाहन मे बैठे, लेकिन ई-वाहन का चालक ने उन्हें गेट नंबर एक पर छोड़कर चला गया। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार पार्क के उच्चधिकारिओं से घटना की शिकायत की गई। आरोप था कि शिकायत पुस्तिका मांगने पर पार्क के कर्मचारी दुर्व्यवहार करने लगे। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन कोई समाधान न निकला। अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने इस घटनाक्रम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल को अवगत कराते हुए एक परिवाद दायर किया। जिसमे पार्क के निदेशक ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जांच टीम गठित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसे जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने गंभीर मानते हुए नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर उड़ीसा के निदेशक को आदेश दिए है कि वह प्रवेश शुल्क, ई-वाहन के किराए के लिए वसूली गई धनराशि 7872 रुपये दो माह के अंदर क्षति पूर्ति की धनराशि रुपये 10 हजार समेत उपभोक्ता को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं।
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