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Sambhal News: बवाल के आरोपियों की नौ जमानत अर्जियां खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 11 Mar 2025 01:34 AM IST
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Nine bail applications of riot accused rejected
चंदौसी। संभल बवाल के उपद्रवियों की नौ जमानत अर्जियों पर बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत में सभी जमानत अर्जियां खारिज कर दी गईं। अब तक की सभी जमानत अर्जियों पर सुनवाई हो चुकी है।
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संभल कोतवाली की अपराध संख्या 337/24 में मुस्तफा हसन 333/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू, अपराध संख्या 334/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू, अपराध संख्या 336/24 में मुस्तफा हसन उर्फ राजू थाना नखासा 304/24 में नाजिर व अल्तमश, अपराध संख्या 305/24 में मो. हसन उर्फ छोटे व नाजिर आदि की नौ जमानत अर्जियों पर सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में सुनवाई हुई। संवाद
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