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Sambhal News: सांसद को अवैध निर्माण मामले में एक सप्ताह का समय और मिला
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संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित मकान में अवैध निर्माण मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। एसडीएम ने सांसद के अधिवक्ता के आग्रह पर एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई के दौरान निर्माण को लेकर साक्ष्य दिए जाने हैं। उसके आधार पर कार्रवाई होगी।
अवैध निर्माण मामले में साक्ष्य दिए जाने के लिए तीन बार नोटिस जारी हो चुके हैं। साक्ष्य नहीं दिए जाने पर 10 फरवरी को 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।
नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जिस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह दिया था। इसी क्रम में एक सप्ताह का समय और दिया गया है।
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बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर सुनवाई 22 को होगी
सांसद के मकान में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया था। इसमें बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है। सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया है। तीन बार सुनवाई की जा चुकी है। अब अंतिम सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी। इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी। उसके आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा।
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अवैध निर्माण मामले में साक्ष्य दिए जाने के लिए तीन बार नोटिस जारी हो चुके हैं। साक्ष्य नहीं दिए जाने पर 10 फरवरी को 500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया था।
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नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र संभल की ओर से सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बिना अनुमति निर्माण करने पर नोटिस जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि दीपा सराय में जिस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने का आग्रह दिया था। इसी क्रम में एक सप्ताह का समय और दिया गया है।
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बिजली चोरी के मामले में लगे जुर्माने पर सुनवाई 22 को होगी
सांसद के मकान में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया था। इसमें बिजली विभाग द्वारा 1.91 करोड़ रुपये के जुर्माना लगाया है। सांसद को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिया गया है। तीन बार सुनवाई की जा चुकी है। अब अंतिम सुनवाई 22 फरवरी को की जाएगी। इसके बाद जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी। उसके आधार पर जुर्माना वसूला जाएगा।