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Sambhal News: कावेरी सीड्स कंपनी पर 21 हजार से अधिक का जुर्माना
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चंदौसी। जिला उपभोक्ता आयोग ने कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड पर खराब धान का बीज दिए जाने के मामले में 215000 रुपये का जुर्माना लगाया है। ये भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करना होगा। तय समय में भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करना होगा।
तहसील क्षेत्र के गांव रामरायपुर के रहने वाले चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन चौधरी एक किसान हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि किसान चेतेंद्र सिंह ने दो जून 2025 को धान का नौ किलोग्राम बीज कावेरी 468, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के अधिकृत विक्रेता से खरीद कर अपने पांच एकड़ खेत में रोपाई की थी, लेकिन बीज में खराबी होने के कारण फसल खराब तैयार हुई और लागत के अनुसार उपभोक्ता को बहुत हानि हुई। किसान द्वारा कंपनी के अधिकृत व्यक्तियों से बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया गया।
तब परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता बलराम सिंह द्वारा उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवादी को राहत देते हुए कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड को दो माह के अंदर 215000 रुपये का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश किए हैं। अगर कंपनी के तय समय अनुसार धनराशि अदा नहीं करती है तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान परिवादी को करना होगा। संवाद
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तहसील क्षेत्र के गांव रामरायपुर के रहने वाले चेतेंद्र सिंह उर्फ चेतन चौधरी एक किसान हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के अधिवक्ता बलराम सिंह ने बताया कि किसान चेतेंद्र सिंह ने दो जून 2025 को धान का नौ किलोग्राम बीज कावेरी 468, कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड के अधिकृत विक्रेता से खरीद कर अपने पांच एकड़ खेत में रोपाई की थी, लेकिन बीज में खराबी होने के कारण फसल खराब तैयार हुई और लागत के अनुसार उपभोक्ता को बहुत हानि हुई। किसान द्वारा कंपनी के अधिकृत व्यक्तियों से बात की गई तो कोई संतोषजनक जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया गया।
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तब परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता बलराम सिंह द्वारा उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिवादी को राहत देते हुए कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड को दो माह के अंदर 215000 रुपये का भुगतान सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करने के आदेश किए हैं। अगर कंपनी के तय समय अनुसार धनराशि अदा नहीं करती है तो उसे 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित संपूर्ण भुगतान परिवादी को करना होगा। संवाद
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