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Sambhal News: कमालपुर के ग्राम प्रधान पर गबन के मामले में मुकदमा
Thu, 01 Feb 2024 04:24 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 01 Feb 2024 04:24 AM IST
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सरायतरीन (संभल)। डीएम के आदेश पर एडीओ पंचायत ने बहजोई के गांव कमालपुर के ग्राम प्रधान के खिलाफ गबन के मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अस्थायी गोआश्रय स्थल के खाते से सचिव के फर्जी हस्ताक्षर करके 1.54 लाख रुपये की धनराशि निकाली थी।
एडीओ पंचायत गुरुदयाल सिंह ने बताया कि कमालपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने अस्थायी गोआश्रय स्थल के खाते की चेकबुक से 28 अगस्त को तीन बार में 90 हजार, दो सितंबर को दो बार में 47.5 हजार और चार सितंबर को दो हजार व पांच सितंबर को 15 हजार रुपये निकाले थे। मामला संज्ञान में आने पर डीएम के आदेश पर मामले की जांच की गई तो सामने आया कि ग्राम प्रधान ने निलंबित पंचायत सचिव सुभाष कुमार के फर्जी हस्ताक्षर करके सात बार में 1.54 रुपये की धनराशि का गबन कर लिया। जांच पड़ताल के बाद ग्राम प्रधान मनोज कुमार को स्पष्टीकरण के लिए तीन बार नोटिस दिया, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद डीएम मनीष बंसल के आदेश पर ग्राम प्रधान के खिलाफ सरकारी धनराशि के गबन का मामला दर्ज कराया है।
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एडीओ पंचायत गुरुदयाल सिंह ने बताया कि कमालपुर के ग्राम प्रधान मनोज कुमार ने अस्थायी गोआश्रय स्थल के खाते की चेकबुक से 28 अगस्त को तीन बार में 90 हजार, दो सितंबर को दो बार में 47.5 हजार और चार सितंबर को दो हजार व पांच सितंबर को 15 हजार रुपये निकाले थे। मामला संज्ञान में आने पर डीएम के आदेश पर मामले की जांच की गई तो सामने आया कि ग्राम प्रधान ने निलंबित पंचायत सचिव सुभाष कुमार के फर्जी हस्ताक्षर करके सात बार में 1.54 रुपये की धनराशि का गबन कर लिया। जांच पड़ताल के बाद ग्राम प्रधान मनोज कुमार को स्पष्टीकरण के लिए तीन बार नोटिस दिया, लेकिन ग्राम प्रधान ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद डीएम मनीष बंसल के आदेश पर ग्राम प्रधान के खिलाफ सरकारी धनराशि के गबन का मामला दर्ज कराया है।
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