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Sambhal News: सांसद बर्क के आवास के नक्शे में सुधार के निर्देश
Fri, 27 Jun 2025 01:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 27 Jun 2025 01:38 AM IST
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संभल। सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में हुए निर्माण के नक्शे को सुधारने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए आठ जुलाई तक का समय दिया गया है। उसके बाद ही नक्शे को मंजूरी मिल सकती है।
एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि तकनीकी जांच पड़ताल के लिए प्रस्तुत नक्शा भेजा गया था, जिसमें कुछ सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी सांसद के अधिवक्ता को दे दी गई है। वह आठ जुलाई तक सुधार कराकर नक्शा प्रस्तुत करें। उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
बृहस्पतिवार को सांसद के आवास में हुए अवैध निर्माण मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान सांसद के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम द्वारा बताया गया कि जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था। उसकी तकनीकी जांच कराने पर कुछ खामियां मिली हैं। उनको सुधार कराकर प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी।
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मालूम हो 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।
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एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि तकनीकी जांच पड़ताल के लिए प्रस्तुत नक्शा भेजा गया था, जिसमें कुछ सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसकी जानकारी सांसद के अधिवक्ता को दे दी गई है। वह आठ जुलाई तक सुधार कराकर नक्शा प्रस्तुत करें। उसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।
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बृहस्पतिवार को सांसद के आवास में हुए अवैध निर्माण मामले में सुनवाई की गई। इस दौरान सांसद के अधिवक्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम द्वारा बताया गया कि जो नक्शा प्रस्तुत किया गया था। उसकी तकनीकी जांच कराने पर कुछ खामियां मिली हैं। उनको सुधार कराकर प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद अगली कार्रवाई होगी।
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मालूम हो 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।