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Sambhal News: दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2000 रुपये अर्थदंड की सजाे

Tue, 20 May 2025 11:20 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Tue, 20 May 2025 11:20 PM IST
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In case of dowry harassment, husband should be sentenced to one year simple imprisonment and fine of Rs. 2000
दहेज उत्पीड़न में पति को एक वर्ष की जेल
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चंदौसी। न्यायालय ने कोतवाली चंदौसी के दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को एक वर्ष का साधारण कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
चंदौसी के विकासनगर की रहने वाली नीतू सिंह ने बताया कि उसका विवाह 29 अप्रैल 2007 को अरविंद प्रताप सिंह के साथ हिंदू रीति रिवाज से चंदौसी में हुआ था। परिवार वालों ने हैसियत के अनुसार पांच लाख रुपये खर्च किए थे। दहेज से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे और शादी के कुछ दिनों बाद से ही मारुति कार व तीन तोला सोने की लड़ की मांग करने लगे। असमर्थता जाहिर करने पर उसे भूखा रखने लगे। एक दिसंबर 2007 को उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया।

नौ दिसंबर 200 की रात करीब आठ बजे जब पति अरविंद प्रताप सिंह, ससुर बृजन सिंह, सास सुखदेई व देवर विक्रम प्रताप व ननद रीता उसके मायके विकास नगर आए और मांग पूरी न होने पर गाली-गलौज करते हुए मायके वालों से मारपीट की। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। न्यायालय में पति अरविंद प्रताप सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, रीता व सुखदेई के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट दिव्या गर्ग के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने पति अरविंद को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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