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Sambhal News: संभल बवाल के 10 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली
Thu, 20 Feb 2025 01:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 20 Feb 2025 01:12 AM IST
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चंदौसी (संभल)। संभल बवाल के 10 आरोपियों की जमानत अर्जी पर चार्जशीट न होने के वजह से बुधवार को सुनवाई न हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी नियत की है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि बुधवार को अपर जनपद न्यायाधीश/रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में थाना संभल व नखासा में दर्ज पांच एफआईआर के आरोपी रिहान, अली, बाबू, सलीम, शारिक, याकूब, आफताब, मो. आकिब, अदनान, रफी उजम्मा उर्फ रफी, शाहजेब उर्फ शहबाज के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी। उक्त मुकदमों में चार्जशीट दाखिल होनी है। जिस कारण केस डायरी पुलिस के आला अधिकारियों ने तकमीला (पूर्ण करने के लिए) मंगवाई हुई थी। जिसकी वजह से न्यायायल ने सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की अगती तारीख 28 फरवरी नियत की है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि बुधवार को अपर जनपद न्यायाधीश/रेप केसेज एंड पॉक्सो एक्ट निर्भय नारायण राय के न्यायालय में थाना संभल व नखासा में दर्ज पांच एफआईआर के आरोपी रिहान, अली, बाबू, सलीम, शारिक, याकूब, आफताब, मो. आकिब, अदनान, रफी उजम्मा उर्फ रफी, शाहजेब उर्फ शहबाज के जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई होनी थी। उक्त मुकदमों में चार्जशीट दाखिल होनी है। जिस कारण केस डायरी पुलिस के आला अधिकारियों ने तकमीला (पूर्ण करने के लिए) मंगवाई हुई थी। जिसकी वजह से न्यायायल ने सभी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की अगती तारीख 28 फरवरी नियत की है।
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