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कोरोना से बचाव की गाइडलाइन जारी- धर्म स्थलों एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्र
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संभल। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हर स्तर पर सामाजिक दूरी जरूरी हो गई है। रमजान और नवरात्र पर एक बार फिर कोरोना से बचाव के लिए निमयों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। शासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी की है अब जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सोमवार को विस्तृत निर्देश जारी किए और इनके पालन की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारियों तथा थाना प्रभारियों को सौंपी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि धर्मस्थलों पर एक बार में एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं एकत्र होंगे। यह पांच लोग भी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। मास्क लगाएंगे। शादी ब्याह के लिए किसी हाल में कार्यक्रम है तो एक समय में अधिकतम पचास लोग और खुले स्थान पर कार्यक्रम है तो एक समय में अधिकतर 100 लोग रह सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए हेल्प डेस्क प्रत्येक कार्यालय में संचालित रहेगी। प्रत्येक पुलिसकर्मी मास्क और हैंड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सभी दफ्तर क्रियाशील रखेंगे।
सब्जी मंडी में भीड़ रही तो मंडी के कारोबार को खुले स्थानों पर किया जा सकता है शिफ्ट
जिलाधिकारी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर सब्जी मंडियों में भीड़ बढ़ती है और कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो कारोबार को खुले स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसलिए सभी व्यापारी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 अप्रैल तक इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालय व कोचिंग संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।
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जिलाधिकारी ने बताया कि धर्मस्थलों पर एक बार में एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं एकत्र होंगे। यह पांच लोग भी सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। मास्क लगाएंगे। शादी ब्याह के लिए किसी हाल में कार्यक्रम है तो एक समय में अधिकतम पचास लोग और खुले स्थान पर कार्यक्रम है तो एक समय में अधिकतर 100 लोग रह सकेंगे। इन्हें भी सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए हेल्प डेस्क प्रत्येक कार्यालय में संचालित रहेगी। प्रत्येक पुलिसकर्मी मास्क और हैंड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को सभी दफ्तर क्रियाशील रखेंगे।
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सब्जी मंडी में भीड़ रही तो मंडी के कारोबार को खुले स्थानों पर किया जा सकता है शिफ्ट
जिलाधिकारी ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर सब्जी मंडियों में भीड़ बढ़ती है और कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है तो कारोबार को खुले स्थानों पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसलिए सभी व्यापारी सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 अप्रैल तक इंटरमीडिएट तक के सभी विद्यालय व कोचिंग संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं लेकिन ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।
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