फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Fraudulently took Rs 5 lakh from a relative, beaten up when asked for the money

Sambhal News: धोखाधड़ी कर रिश्तेदार से हड़पी पांच लाख की रकम, तगादा करने पर पीटा

Sun, 10 Aug 2025 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sun, 10 Aug 2025 01:49 AM IST
विज्ञापन
Fraudulently took Rs 5 lakh from a relative, beaten up when asked for the money
बनियाठेर (संभल)। थाना क्षेत्र के रिश्तेदारों ने व्यक्ति से पांच लाख की रकम ऐंठ ली और तगादा करने पर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने नहीं सुनी तो न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
विज्ञापन

थाना बनियाठेर क्षेत्र के संजीवनी वाटिका निवासी विशाल रस्तौगी पुत्र स्व. ओमप्रकाश रस्तौगी ने दर्ज मुकदमे में बताया कि उसके घर सुनील सिंह, अमित पुत्रगण स्व. कमल सिंह, शालिनी सिंह पत्नी सुनील सिंह निवासीगण मोहल्ला ठेर कोतवाली संभल का रिश्तेदारी होने के नाते घर पर काफी आना-जाना था। 25 अक्टूबर को तीनों लोग घर आये और कहा कि वह जमीन खरीदने बेचने का कार्य कर रहे हैं। तुम हमें पांच लाख रूपये दे दो। छह माह के भीतर जमीन बेचने से जो मुनाफा होगा उसमें से एक लाख रूपए मुनाफे के समेत छह लाख रुपए लौटा देंगे।
विज्ञापन

पीड़ित ने बताया कि उसने 27 अक्टूबर 2021 को इंडियन बैंक शाखा सिविल लाईन मुरादाबाद के अपनी पार्टनरशिप फर्म इन्डस ऐरोमेटिक कंपनी के खाते से शालिनी सिंह के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पांच लाख रुपये दे दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

छह माह बीत जाने के बाद उसने तगादा किया तो उक्त लोग टालमटोल करने लगे और उससे रंजिश मानने लगे। 10 मई 2025 की शाम आरोपी अमित उसे चंदौसी ग्रीन्स के पास मिला तो उसने अपनी रकम वापस मांगी। आरोप है कि अमित ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए रकम वापस नहीं करने से इनकार कर दिया। विरोध करने पर मारपीट की। दोबारा तगादा करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़ित का कहना है कि उसने थाना बनियाठेर पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिससे न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर महिला समेत तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और मारपीट आदि बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed