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Sambhal News: खाद्य पदार्थों के नमूने फेल मिलने पर 34 मामलों में साढ़े बारह लाख रुपये का जुर्माना
Fri, 09 Feb 2024 03:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 09 Feb 2024 03:58 AM IST
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बहजोई। प्रयोगशाला में जांच के बाद खाद्य पदार्थों के नमूने फेल मिलने के बाद अपर जिलाधिकारी की कोर्ट से हुए 34 मामलों के निस्तारण में 12 लाख 55 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।
सहायक आयुक्त खाद्य संजय शर्मा ने बताया कि माह जून से नवंबर तक लिए गए खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों में 34 मामलों में 12 मामले दूध के नमूने फेल होने हैं। इसको लेकर इन 12 मामलों में दूधियों व डेयरी संचालकों 5 लाख रुपये का जुर्माना डाला गया है। इनमें दूध का नमूना फेल होने पर संभल के भारतल में डेयरी संचालक नदीम पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा संभल के शहजादी सराय स्थित मैक्सन फार्मा का सीरप का नमूना फेल मिलने पर प्रोपराइटर रामबाबू के खिलाफ 1.50 लाख रुपये का, मावा का नमूना फेल मिलने पर चंदौसी के सेठ हलवाई के खिलाफ 25 हजार रुपये का तथा चंदौसी में ही बिना रजिस्ट्रेशन व साफ-सफाई के पेठा बनाकर बेचने पर संचालक के खिलाफ 70 हजार रुपये का जुर्माना डाला है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन मीट की दुकानें संचालित करने पर चार संचालकों पर 80 हजार रुपये का जुर्माना डाला गया है।
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