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बिजली चोरी केस: सांसद बर्क पर लगे जुर्माने में अब 18 को सुनवाई,  विभाग ने लगाया है 1.91 करोड़ का अर्थदंड

Sat, 08 Mar 2025 11:43 AM IST
विमल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 08 Mar 2025 11:43 AM IST
सार

सांसद के दीपा सराय स्थित मकान में बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसकी अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होगी। 

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Electricity theft case: Hearing on fine imposed on MP Burq now on 18th, fine of Rs 1.91 crore
सांसद जियाउर्रहमान बर्क - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सांसद के दीपा सराय स्थित मकान में पकड़ी गई बिजली चोरी मामले में 1.91 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। बिजली विभाग में इस मामले की सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई की जानी थी लेकिन हो नहीं सकी। अधिशासी अभियंता के कार्यालय में सांसद के अधिवक्ता मोहम्मद नईम पहुंचे थे लेकिन अधिशासी अभियंता (विद्युत) से मुलाकात नहीं हो सकी। 

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सांसद के अधिवक्ता का कहना है कि हमारी ओर से जो पत्र देकर पूछा गया है कि जो जुर्माना 1.91 करोड़ का लगाया गया है वह किस आधार पर लगाया है। यदि इसका जवाब बिजली विभाग की ओर से मिल जाता है तो उसके अनुसार जवाब दाखिल किया जाएगा। 
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वहीं दूसरी ओर इस मामले में अधिशासी अभियंता से संपर्क करना चाहा तो उनसे संपर्क नहीं हो सका। मालूम हो सांसद के दीपा सराय स्थित मकान में हुए अवैध निर्माण मामले में सुनवाई 18 मार्च को होगी। 

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गृहकर आरोपण के संबंध में सुनवाई 13 को 

चंदौसी पालिकाध्यक्ष लता वार्ष्णेय की अध्यक्षता में पालिका कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि मोहल्ला सीकरी गेट, गांधी रोड, जारई गेट में गृहकर आरोपण के संबंध में जिन व्यक्तियों द्वारा अपनी कर आपत्ति पालिका परिषद को दी गई है। उनकी सुनवाई अस्थाई कार्यालय गांधी पार्क में 13 मार्च दोपहर 12 बजे से होगी। बैठक में ईओ व एसडीएम निधि पटेल, राजस्व निरीक्षक ऋषभ कुमार, प्यारेलाल, आशीष कुमार, अर्पित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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