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Sambhal News: होटल का सदस्य बनाने के नाम पर ठगी, जिला उपभोक्ता आयोग ने लगाया जुर्माना
Mon, 11 Aug 2025 01:59 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Mon, 11 Aug 2025 01:59 AM IST
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संभल। गजरौला के मोगा इलेवन होटल के स्वामी ने संभल में आउटलेट खोलकर लोगों को मेंबर बनने पर रेस्टोरेंट में एक साल तक छूट का लालच दिया। हजारों सदस्य बनाने के कुछ दिन लाखों रुपये लेकर आउटलेट बंद कर भाग गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने वसूल की गई सदस्यता धनराशि क्षतिपूर्ति सहित वापस करने का आदेश सुनाया है।
बाजार गंज सरायतरीन के निवासी पारस वार्ष्णेय एडवोकेट ने बताया कि गजरौला के प्रसिद्ध मोगा इलेवन ने अपना एक आउटलेट संभल में खोला और रेस्टोरेंट स्वामी ने संभल में सैकड़ों लोगों से संपर्क करके आउटलेट का सदस्य बनने का अनुरोध किया। बताया कि जो सदस्य रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा, उसे एक वर्ष तक खाने के बिल पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। संभल में हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए, वह भी खुद भी सदस्य बने। लेकिन मोगा इलेवन ने कुछ दिनों बाद ही अपना आउटलेट संभल में बंद कर दिया और लोगों को सदस्यता शुल्क भी वापस नहीं किया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित किया, लेकिन मोगा इलेवन ने लाखों रुपये वसूल कर आउटलेट संभल में बंद करने और सदस्यता शुल्क वापस न करने का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने मोगा इलेवन गजरौला के स्वामी को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर वसूला गया सदस्यता शुल्क दो हजार रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 5 हजार वाद व्यय के भी देने को कहा है।
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बाजार गंज सरायतरीन के निवासी पारस वार्ष्णेय एडवोकेट ने बताया कि गजरौला के प्रसिद्ध मोगा इलेवन ने अपना एक आउटलेट संभल में खोला और रेस्टोरेंट स्वामी ने संभल में सैकड़ों लोगों से संपर्क करके आउटलेट का सदस्य बनने का अनुरोध किया। बताया कि जो सदस्य रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा, उसे एक वर्ष तक खाने के बिल पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। संभल में हजारों की संख्या में सदस्य बनाए गए, वह भी खुद भी सदस्य बने। लेकिन मोगा इलेवन ने कुछ दिनों बाद ही अपना आउटलेट संभल में बंद कर दिया और लोगों को सदस्यता शुल्क भी वापस नहीं किया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल में परिवाद योजित किया, लेकिन मोगा इलेवन ने लाखों रुपये वसूल कर आउटलेट संभल में बंद करने और सदस्यता शुल्क वापस न करने का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने मोगा इलेवन गजरौला के स्वामी को आदेश दिया कि वह दो माह के अंदर वसूला गया सदस्यता शुल्क दो हजार रुपये 7 प्रतिशत ब्याज सहित सहित वापस करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, 10 हजार रुपये क्षतिपूर्ति व 5 हजार वाद व्यय के भी देने को कहा है।
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