फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Convict sentenced to 20 years in prison for raping a minor.

Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 28 Jun 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to 20 years in prison for raping a minor.
चंदौसी। न्यायालय ने थाना हयातनगर क्षेत्र में जून 2020 को नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एक दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई।
विज्ञापन


वादी पीड़ित पिता ने 24 जून 2020 को एक तहरीर थाना हयातनगर पुलिस को दी थी। इसमें बताया कि 19 जून 2020 की रात साढ़े तीन बजे करीब उसकी 15 वर्षीय पुत्री को पंकज व उसके दो साथी गुड्डू व बबलू उर्फ कालिया बहला फुसला कर ले गए। उसकी लड़की घर पर रखे 15 हजार रुपये नकद व 50 हजार रुपये कीमत की सोने चांदी की चीजें अपने साथ ले गई।
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया और मेडिकल के लिए भेजा। लड़की ने बताया कि पंकज ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने बहला फुसला कर भगा ले जाने, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत पंकज के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने पंकज को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 58000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed