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Sambhal News: खाद्य पदार्थों के 46 मामलों में एडीएम कोर्ट से 22 लाख का जुर्माना लगा

Fri, 10 Nov 2023 02:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Fri, 10 Nov 2023 02:12 AM IST
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A fine of Rs 22 lakh was imposed by the ADM court in 46 cases of food items.
चंदौसी। जांच में फेल पाए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों के मामले में वाद एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इनमें से 46 मामलों में फैसला गया है। उन पर एडीएम कोर्ट की ओर से 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रेलवे स्टेशन पर बेचे जा रहा पानी पर ब्रांड लागत मिला था। उस पर 1.20 लाख रुपये व बहजोई के रायदाना विक्रेता पर 1.60 लाख रुपये अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की ओर अगस्त 2023 में जांच में फेल आए खाद्य पदार्थों के नमूनों का वाद अपर जिला अधिकारी न्यायालय में दर्ज कराया गया था। एडीएम प्रदीप कुमार वर्मा ने मामलों की सुनवाई थी। उन्होंने विनाेद कुमार के मिश्रित दूध पर 70 हजार, राधेश्याम गुन्नौर सरसों के तेल के नमूने पर 1.10 लाख रुपये, महाराज सिंह मंडी गेट अनूपशहर मुनक्का के नमूने पर 1.10 लाख रुपये, महाराज सिंह मंडी गेट अनूपशहर हींग पैक के नमूने पर 32 हजार रुपये, हरपाल शर्मा निवासी हजरतनगर गढ़ी के खोया पर 80 हजार रुपये, सैफ निवासी हजरतनगर गढ़ी के मिश्रित दूध पर 25 हजार रुपये, संजीव कुमार निवासी मोहल्ला सराय गुन्नौर के वेजेटेबल फैट 20 हजार रुपये, विजय कुमार निवासी हल्लू सराय संभल के पनीर पर 50 हजार रुपये, मोहम्मद राशिद निवासी मदाला असमोली के मिश्रित दूध पर 50 हजार रुपये, असद कमाल निवासी दीपा सराय संभल के मिश्रित दूध पर 50 हजार रुपये, नन्हेश निवासी असमोली के मिश्रित दूध पर 35 हजार रुपये, इब्राहिम निवासी सकतपुर अमरोहा के पनीर पर 50 हजार रुपये, प्रेम बाबू निवासी शक्तिनगर चंदौसी के सोनपपड़ी पर 30 हजार रुपये, राहुल अग्रवाल, निवासी कुढ़फतेहगढ़ के छेना रसगुल्ला पर 30 हजार रुपये, विनोद कुमार निवासी ओरछी बदायूं के रिफाइंड पर 50 हजार रुपये, आमिर खान निवासी घनसूलपुर संभल के सेवई पर 30 हजार रुपये, रेहान निवासी सफतनगर संभल के पनीर पर 30 हजार रुपये, कार्तिक गुप्ता निवासी जामा मस्जिद संभल के केक पर दस हजार रुपये, मोहम्मद फजल निवासी हिंदूखेडा संभल के दूध पर 30 हजार रुपये, मोहम्मद असलम निवासी चमन सराय संभल के सोन पपड़ी पर 50 हजार रुपये, इकबाल अहमद निवासी असमोली के सरसों के तेल पर 20 हजार रुपये, नरेश निवासी भिरावटी की बर्फी पर 30 हजार रुपये, रिंकू निवासी बहजोई के खोया पर 25 हजार रुपये, शफीक निवासी संभल के दूध पर 30 हजार रुपये, गगन निवासी घटियागेट के पानी 1.20 लाख रुपये, अवधेश निवासी चाचू नागल के मिश्रित दूध पर 30 हजार रुपये, हबीब निवासी दरिया सराय संभल के मिश्रित दूध पर 20 हजार रुपये, जाहिद निवासी हसमपुर संभल के रिफाइंड सोयाबीन पर एक लाख रुपये, राजवीर सिंह निवासी अमरोहा के मूंग की दाल पर 25 हजार रुपये, शिवराम अग्रवाल निवासी मोलागढ़ चंदौसी की उड़द की दाल पर 25 हजार रुपये, फुरकान निवासी शहबाजपुर कलां संभल की बर्फी पर 20 हजार रुपये, ओमपाल सिंह निवासी देवपुरा रजपुरा के पेडा पर 25 हजार रुपये, कमल कुमार निवासी बहजोई के रायदाना पर 1.60 लाख रुपये, कुलदीप निवासी हरौरे बिलारी मुरादाबाद के पनीर पर 50 हजार रुपये, फरमान असमोली की बर्फी पर 20 हजार रुपये, सूर्य प्रताप साई धाम कॉलोनी के बेसन पर 90 हजार रुपये, मोहम्मद रजा निवासी मंसूरपुर माफी संभल के बेसन पर 30 हजार रुपये, गयास्थान निवासी बदायूं के बिस्किट पर 20 हजार रुपये, श्यामवीर निवासी घासमंडी गुन्नौर के ब्रेड पर 75 हजार रुपये, मोहम्मद ताहिर निवासी गांव औलईया सहारनपुर के मिश्रित दूध पर एक लाख रुपये, फईम निवासी संभल के मिश्रित दूध पर 35 हजार रुपये, अनुज कुमार निवासी मोहम्मदपुर टांडा के मावा पर 20 हजार रुपये, पनीर पर 25 हजार रुपये, शाहीन निवासी संभल तुर्तीपुर इल्हा लीची डि्रंक पर 70 हजार रुपये, तालिबनिवासी खान सराय संभल की मैदा पर 75 हजार रुपये, मोहम्मद फजेल निवासी हिंदूपुरा खेड़ा संभल के मावा पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये सभी नमूने अगस्त माह में भरे गए। एडीएम न्यायालय से इन पर 31 अगस्त को फैसले में जुर्माना लगाया है।
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