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अधिकारियों को पढ़ाया आदर्श आचार संहिता का पाठ
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चंदौसी। तहसील के उपजिलाधिकारी कक्ष में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें सभी को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। सभी से निर्वाचन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता बरते को कहा गया।
बैठक में उपजिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने आम आदमी द्वारा चुनाव के दौरान सामान्य आचरण किए जाने के बारे में बताया। कहा कि आचार संहिता के दौरान आमजन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा अधिकारियों को बताया किया राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद सभा करने व लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लें। सभा के दौरान अगर कोई व्यवधान पैदा कर रहा है तो स्वयं कानून हाथ में न लेकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अवगत कराएं। इसी प्रकार जुलूस निकालने से पहले अनुमित लेना जरूरी है। जिसमें इस जुुलूस मार्ग, समय व दिन का उल्लेेख किया जाना जरूरी है। मतदान दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दें।
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प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करन के लिए लालच न दें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास अनावश्यक भीड़ न लगने दें। अगर किसी प्रत्याशी अथवा मतदाता को कोई शिकायत है तो वह आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक से शिकायत कर सकते हैं।
सभी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दशा में आचार संहिता का उल्लघंन न होने पाए। बैठक में तहसीलदार श्रवण कुमार राठौर, नायब तहसीलदार नितिन तनेजा, महेंद्र सिंह, रमेश चंद्र, प्रभारी निरीक्षक ऋषिराम कठेरिया, राजेश कुमार, थानाध्यक्ष बनियाठेर संजय सिंह, वकार हुसैन, प्रदीप कुमार, मोहम्मद फारूक, ज्ञानेंद्र सिंह, राकेश कुमार, रामपाल शर्मा, कवींद्र सिंह, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे।
तहसील क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
चंदौसी। तहसील क्षेत्र में आगामी त्योहारों और लोक सभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। उपजिला मजिस्ट्रेट महेश प्रसाद दीक्षित ने बताया कि तहसील क्षेत्र में होली व लोक सभा चुनाव प्रस्तावित है। क्षेत्र में कुछ अवांछनीय और शरारती तत्वों द्वारा सांप्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़काकर शांति भंग किया जाने की आशंका है। जिसके चलते तहसील क्षेत्र में 11 मार्च से 27 मई तक निषेधज्ञा लागू की जा रही है। निषेधाज्ञा का जो भी उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थानाध्यक्ष इसका प्रचार-प्रसार कराएं। जिससे आमजन इससे अवगत हो सकें।
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बैठक में उपजिलाधिकारी महेश प्रसाद दीक्षित ने आम आदमी द्वारा चुनाव के दौरान सामान्य आचरण किए जाने के बारे में बताया। कहा कि आचार संहिता के दौरान आमजन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
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इसके अलावा अधिकारियों को बताया किया राजनीतिक दलों को आचार संहिता लागू होने के बाद सभा करने व लाउडस्पीकर बजाने के लिए अनुमति लें। सभा के दौरान अगर कोई व्यवधान पैदा कर रहा है तो स्वयं कानून हाथ में न लेकर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को अवगत कराएं। इसी प्रकार जुलूस निकालने से पहले अनुमित लेना जरूरी है। जिसमें इस जुुलूस मार्ग, समय व दिन का उल्लेेख किया जाना जरूरी है। मतदान दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं को पहचान पत्र दें।
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प्रत्याशी अथवा उसके समर्थक किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करन के लिए लालच न दें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। मतदान के दिन मतदान केंद्र के पास अनावश्यक भीड़ न लगने दें। अगर किसी प्रत्याशी अथवा मतदाता को कोई शिकायत है तो वह आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक से शिकायत कर सकते हैं।
सभी इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दशा में आचार संहिता का उल्लघंन न होने पाए। बैठक में तहसीलदार श्रवण कुमार राठौर, नायब तहसीलदार नितिन तनेजा, महेंद्र सिंह, रमेश चंद्र, प्रभारी निरीक्षक ऋषिराम कठेरिया, राजेश कुमार, थानाध्यक्ष बनियाठेर संजय सिंह, वकार हुसैन, प्रदीप कुमार, मोहम्मद फारूक, ज्ञानेंद्र सिंह, राकेश कुमार, रामपाल शर्मा, कवींद्र सिंह, सुशील कुमार आदि मौजूद रहे।
तहसील क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
चंदौसी। तहसील क्षेत्र में आगामी त्योहारों और लोक सभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। उपजिला मजिस्ट्रेट महेश प्रसाद दीक्षित ने बताया कि तहसील क्षेत्र में होली व लोक सभा चुनाव प्रस्तावित है। क्षेत्र में कुछ अवांछनीय और शरारती तत्वों द्वारा सांप्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को भड़काकर शांति भंग किया जाने की आशंका है। जिसके चलते तहसील क्षेत्र में 11 मार्च से 27 मई तक निषेधज्ञा लागू की जा रही है। निषेधाज्ञा का जो भी उल्लघंन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी थानाध्यक्ष इसका प्रचार-प्रसार कराएं। जिससे आमजन इससे अवगत हो सकें।