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मतदाता पहचान पत्र के अलावा बारह अन्य विकल्पों से भी हो सकेगा मतदान
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चंदौसी। कई ऐसे मतदाता हैं जिनके पास तक मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं पहुंचे हैं या फिर खो गए हैं। मतदान के समय अगर मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र नहीं मिल रहे हैं तो मतदाताओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए 12 अन्य विकल्प भी दिए हैं। जिन्हें दिखाकर मतदान किया जा सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बारह अन्य विकल्पों को प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।
इन विकल्पों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकों, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं। जिन्हें मतदान करने से पूर्व दिखाना होगा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि यदि किसी मतदाता के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में बारह अन्य विकल्पों को प्रस्तुत करके मतदान कर सकता है।
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इन विकल्पों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक व डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकों, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदो, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए पहचान पत्र तथा आधार कार्ड शामिल हैं। जिन्हें मतदान करने से पूर्व दिखाना होगा।
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