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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दस साल का कारावास
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चंदौसी। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव में आरोपी युवक ने जून 2017 में किशोरी को गोली मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय में आरोपी युवक को दस साल के कारावास साथ ही 44 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 14 जून को कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि घटना वाले दिन वह घर पर नहीं था। रात करीब नौ बजे महिलाएं शौच के लिए गई थीं। घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। इस दौरान गांव का ही मुकेश घर में घुस आया था। आरोपी ने पहले उसकी बेटी से घर वालों के बारे में जानकारी की। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
उसी समय घर के अन्य सदस्य वापस आ गए थे। आरोपी ने उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म करने सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट चंद्रमणि मिश्रा कर रहे थे। सभी पक्षों की सुनवाई, गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया गया। इस मामले में न्यायालय में आरोपी को दस साल की सजा और 44 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के गांव निवासी एक व्यक्ति ने 14 जून को कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि घटना वाले दिन वह घर पर नहीं था। रात करीब नौ बजे महिलाएं शौच के लिए गई थीं। घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। इस दौरान गांव का ही मुकेश घर में घुस आया था। आरोपी ने पहले उसकी बेटी से घर वालों के बारे में जानकारी की। इसके बाद आरोपी ने उसकी बेटी को तमंचा दिखाकर गोली मारने की धमकी दी और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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उसी समय घर के अन्य सदस्य वापस आ गए थे। आरोपी ने उन्हें भी गोली मारने की धमकी दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ किशोरी से दुष्कर्म करने सहित पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट चंद्रमणि मिश्रा कर रहे थे। सभी पक्षों की सुनवाई, गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया गया। इस मामले में न्यायालय में आरोपी को दस साल की सजा और 44 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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