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Saharanpur News: हत्या का प्रयास करने वाले दो लोगों को पांच साल की सजा
Wed, 29 Mar 2023 11:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 29 Mar 2023 11:05 PM IST
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सहारनपुर। जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने हत्या के प्रयास में दोषी पाए गए दो लोगों को पांच वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से 30 हजार रुपये पीड़ित को दिए जाने के आदेश दिए है। घटना के 14 साल बाद कोर्ट का निर्णय आया है।
शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया की 26 अगस्त 2009 को ग्राम ढायकी निवासी तेजपाल किसी कार्य से जा रहा था, जिसे रास्ते में सेवाराम, रोशन, राजकुमार ने पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। उनके हाथों में तमंचा, बलकटी, बल्लम था। वो उसे पीटते-पीटते अपने घर ले गए और कमरे में बंद कर गोली मार कर घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस आई और तेजपाल को उनके चंगुल से छुटाया। दोनों पक्ष में गोगा म्हाड़ी पर रेड़ी लगाने को लेकर विवाद था। घटना की रिपोर्ट तेजपाल के भाई प्रवेश ने अंबेहटा चौकी थाना नकुड़ पर दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने रोशन और राजकुमार को हत्या के प्रयास में पांच वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सेवाराम की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़ित तेजपाल को दिए जाएंगे।
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शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया की 26 अगस्त 2009 को ग्राम ढायकी निवासी तेजपाल किसी कार्य से जा रहा था, जिसे रास्ते में सेवाराम, रोशन, राजकुमार ने पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। उनके हाथों में तमंचा, बलकटी, बल्लम था। वो उसे पीटते-पीटते अपने घर ले गए और कमरे में बंद कर गोली मार कर घायल कर दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस आई और तेजपाल को उनके चंगुल से छुटाया। दोनों पक्ष में गोगा म्हाड़ी पर रेड़ी लगाने को लेकर विवाद था। घटना की रिपोर्ट तेजपाल के भाई प्रवेश ने अंबेहटा चौकी थाना नकुड़ पर दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए अदालत ने रोशन और राजकुमार को हत्या के प्रयास में पांच वर्ष के कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सेवाराम की मुकदमे के ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गयी थी। अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़ित तेजपाल को दिए जाएंगे।
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