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Saharanpur News: हत्या के प्रयास में दो सगे भाइयों को पांच साल की सजा
Thu, 02 Mar 2023 12:28 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 02 Mar 2023 12:28 AM IST
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सहारनपुर। भाई की हत्या के प्रयास में दोषी पाए जाने पर दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों को जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 21 -21 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि ग्राम रणदेवा थाना नकुड़ निवासी स्वर्गीय जादोराम के पुत्रों में जमीन का विवाद चल रहा था। नौ जुलाई 2011 को सुरेंद्र कुमार अपने खेत में चारा लेने गया था। शाम करीब 6:30 बजे उसके सगे भाई विनोद, प्रमोद अपने दो साथी ईसम सिंह और मुकेश कुमार के साथ आए व सुरेंद्र कुमार से गाली गलौज करने लगे। वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। सुरेंद्र कुमार के चीखने पर विनोद और मुकेश ने तमंचे से सुरेंद्र कुमार को गोली मार दी और भाग गए। मौके पर ही ईसम सिंह पकड़ा गया था। घटना की रिपोर्ट नौ जुलाई 2011 को सुरेंद्र के भाई सुभाष ने थाना नकुड़ में दर्ज कराई।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया की पुलिस ने विवेचना के उपरांत विनोद, प्रमोद और मुकेश के खिलाफ हत्या के प्रयास में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईसम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने विनोद और प्रमोद व मुकेश को हत्या के प्रयास में पांच वर्ष के कारावास और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव गुप्ता ने बताया कि ग्राम रणदेवा थाना नकुड़ निवासी स्वर्गीय जादोराम के पुत्रों में जमीन का विवाद चल रहा था। नौ जुलाई 2011 को सुरेंद्र कुमार अपने खेत में चारा लेने गया था। शाम करीब 6:30 बजे उसके सगे भाई विनोद, प्रमोद अपने दो साथी ईसम सिंह और मुकेश कुमार के साथ आए व सुरेंद्र कुमार से गाली गलौज करने लगे। वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। सुरेंद्र कुमार के चीखने पर विनोद और मुकेश ने तमंचे से सुरेंद्र कुमार को गोली मार दी और भाग गए। मौके पर ही ईसम सिंह पकड़ा गया था। घटना की रिपोर्ट नौ जुलाई 2011 को सुरेंद्र के भाई सुभाष ने थाना नकुड़ में दर्ज कराई।
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जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया की पुलिस ने विवेचना के उपरांत विनोद, प्रमोद और मुकेश के खिलाफ हत्या के प्रयास में आरोप पत्र दाखिल किया था। ईसम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मामले की सुनवाई के उपरांत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए जनपद न्यायाधीश बबीता रानी ने विनोद और प्रमोद व मुकेश को हत्या के प्रयास में पांच वर्ष के कारावास और 21-21 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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