फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Three years imprisonment and a fine of Rs 5,000 to the person found guilty of vehicle theft

Saharanpur News: वाहन चोरी के दोषी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार का अर्थदंड

Fri, 04 Apr 2025 12:18 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 04 Apr 2025 12:18 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment and a fine of Rs 5,000 to the person found guilty of vehicle theft
सहारनपुर। गिरोहबंद होकर वाहन चोरी करने के दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा करने पर दोषी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन

मामले के तहत, एक फरवरी 2022 को थाना बिहारीगढ़ के प्रभारी निरीक्षक ने मौखिक बयान दिया था कि शाहआलम निवासी ढाक्कन चौक, कस्बा खतौली थाना खतौली अपने साथियों के साथ मिलकर वाहन चोरी करने व पुलिस पार्टी पर हमला करने का अपराध करते हैं। इनके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट की ओर से गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया है। जिसे जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर ने भी पुष्ट किया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या पांच में जारी थी। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी शाहआलम को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

उधर एक दूसरे मामले में पॉक्सो एक्ट में बंदी राजन को अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। मामले के मुताबिक थाना नागल में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि उसके लड़के के साथ कुकर्म किया है, साथ ही वीडियो भी बनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने मामले की जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर वाद अदालत में दायर किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या 13 में विचाराधीन थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अधिवक्ताओं की बहस के बाद एक आरोपी राजन की जमानत स्वीकार कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed