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Saharanpur News: गैंगस्टर के दोषी महिला सहित तीन पांच वर्ष का कारावास

Fri, 07 Jun 2024 02:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Fri, 07 Jun 2024 02:20 AM IST
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Three including a woman convicted of gangsterism sentenced to five years' imprisonment
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर एक महिला सहित तीन लोगों को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर आठ-आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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ग्राम पांडौली थाना नागल निवासी टीनू, आनंद विहार गलीरा रोड कोतवाली सदर निवासी आराधना, ग्राम बढेड़ी कोली निवासी अंकित गैंग बनाकर जनता में भय व्याप्त कर अवैध रूप से धन अर्जित करते थे। लोगों को डराने-धमकाने के लिए यह अपने पास अवैध हथियार भी रखते थे। लूट और चोरी की वारदातों को भी अंजाम देते थे। समाज में इतना भय व्याप्त था कि कोई इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता था और न ही गवाही देने को तैयार होता था। इन पर कोतवाली सदर बाजार गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।
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