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Saharanpur News: सांसद इमरान के बोटी-बोटी बयान पर वादी ने दर्ज कराया बयान
Wed, 09 Apr 2025 12:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 09 Apr 2025 12:13 AM IST
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सहारनपुर। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए सांसद इमरान मसूद के आपत्तिजनक बयान पर मंगलवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वादी के बयान अदालत के समक्ष हुए।
दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे इमरान मसूद ने भाजपा के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। इस संबंध में मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में चल रहा है।
सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक देवबंद के गांव लबकरी में सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि गुजरात में चार फीसदी मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 फीसदी मुसलमान हैं। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। इसके बाद देवबंद कोतवाली प्रभारी रहे कुसुमवीर सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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अक्टूबर 2024 में अदालत ने 19 ग्रामीणों की गवाही के बाद सांसद इमरान मसूद के ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर पर हमले के मामले में अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।
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दरअसल, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे इमरान मसूद ने भाजपा के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप है। इस संबंध में मुकदमा विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए मोहित शर्मा की अदालत में चल रहा है।
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सरकारी अधिवक्ता के मुताबिक देवबंद के गांव लबकरी में सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि गुजरात में चार फीसदी मुसलमान हैं और सहारनपुर में 42 फीसदी मुसलमान हैं। नरेंद्र मोदी यहां आए तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी। इसके बाद देवबंद कोतवाली प्रभारी रहे कुसुमवीर सिंह ने इमरान मसूद के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
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अक्टूबर 2024 में अदालत ने 19 ग्रामीणों की गवाही के बाद सांसद इमरान मसूद के ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। इसके अलावा सांसद चंद्रशेखर पर हमले के मामले में अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।