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कर्जदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

Tue, 02 Mar 2021 09:22 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 09:22 PM IST
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The defaulters of cooperative banks will not be able to contest panchayat elections
सहकारी बैंकों के बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
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सहारनपुर। पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उन लोगों के अरमानों पर पानी फिर जाएगा, जो सहकारी बैंकों और समितियों के कर्जदार हैं। इसको लेकर शासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके लिए जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रत्याशियों से नो ड्यूज के कागजात लेने के निर्देश दिया है।
पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों सरगर्मी तेज है। राजनीतिक दलों के समर्थित और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। आरक्षण पर भी राजनीतिक दलों की नजर है और आरक्षण प्रक्रिया लगभग फाइनल हो गई है। बकायादारों को चुनाव न लड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। सहकारी बैंक और समितियों के कर्जदारों से बकाया वसूलने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों सहकारी समितियों और बैंकों का नोडयूज जरूर लिया जाएगा। इसके पश्चात जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह को सभी प्रत्याशियों से नोड्यूज लेने निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि नोड्यूज न देने वालों प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया पूरी न की जाएगी।
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--------- इतने पदों पर होगा चुनाव
ग्राम प्रधान --- 884
ग्राम पंचायत सदस्य --- 11210
क्षेत्र पंचायत सदस्य --- 1206
जिला पंचायत सदस्य --- 49
---------- वर्जन -
शासन की ओर से नोड्यूज लेने के निर्देश जारी किए गए हैं। नोड्यूज न देने वाले प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होगा। इसके लिए सहकारी बैंक और समितियों से नोड्यूज लेकन प्रत्याशियों को देना होगा। -- उपेंद्र राज सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी
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