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दहेज हत्या के मामले में दस वर्ष का कारावास

Wed, 10 Feb 2021 11:50 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Feb 2021 11:50 PM IST
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Ten years imprisonment in dowry murder case
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या दस) ने आरोपी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
एसएसपी ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को थानाभवन (शामली) के गांव भैंसानी निवासी हसनैन ने गंगोह कोतवाली में अपने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें आरोप लगाया था कि उसकी बहन को दहेज की मांग पूरी न होने पर प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी सलीम निवासी गांव कुंडाकला (गंगोह) को पुलिस ने गिरफ्तार किया और विवेचना पूरी होने पर चार्जशीट दाखिल की। मामला अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या 10) के न्यायालय में चला। पत्रावली का अवलोकन और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सलीम को दोषी माना। पुलिस ने मामले में सशक्त पैरवी की। न्यायालय ने सलीम को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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