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Saharanpur News: हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष का कारावास
Thu, 18 Jan 2024 02:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 18 Jan 2024 02:22 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार पिंकू कुमार ने हत्या के प्रयास के दोषी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल ने बताया कि एक अगस्त 2016 ग्राम मातु थाना गढ़ीपुख्ता जिला शामली निवासी विजेंद्र यमुनानगर से मजदूरी कर लौट रहा था। रात को रेलवे प्लेटफार्म पर अज्ञात व्यक्ति ने उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पीड़ित के दामाद ने जीआरपी में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान नानौता निवासी निजाम का नाम सामने आया था। जीआरपी ने निजाम का गिरफ्तार किया। इसके बाद जीआरपी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए निजाम को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल ने बताया कि एक अगस्त 2016 ग्राम मातु थाना गढ़ीपुख्ता जिला शामली निवासी विजेंद्र यमुनानगर से मजदूरी कर लौट रहा था। रात को रेलवे प्लेटफार्म पर अज्ञात व्यक्ति ने उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। घटना की रिपोर्ट पीड़ित के दामाद ने जीआरपी में दर्ज कराई थी। जांच के दौरान नानौता निवासी निजाम का नाम सामने आया था। जीआरपी ने निजाम का गिरफ्तार किया। इसके बाद जीआरपी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए निजाम को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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