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Saharanpur: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, सिर में कुदाल मारकर की थी युवक की हत्या

Mon, 13 May 2024 10:29 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 13 May 2024 10:29 PM IST
सार

सहारनपुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 शाश्वत पांडेय ने हत्या के दोषी को गांव उमहि कलां थाना रामपुर मनिहारान निवासी छोटू पुत्र ऋषिपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Saharanpur: Life imprisonment to the accused of murder, the young man was murdered by hitting him on the head
जेल - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

सहारनपुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-4 शाश्वत पांडेय ने हत्या के दोषी को गांव उमहि कलां थाना रामपुर मनिहारान निवासी छोटू पुत्र ऋषिपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश सहल ने बताया की 8 दिसंबर 2021 को उमाही कलां निवासी कविता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसका पति शिवकुमार रात 10 :30 बजे घर आया और अपने बेटे को डांट रहा था तभी गांव में रहने वाला छोटू वहां पर आया, जो शिवकुमार के साथ झगड़ा करने लगा। शिवकुमार और कविता उसे शराब पीने से रोकते थे।
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इसी दौरान आरोपी अपने घर से कुदाल उठाकर लाया और शिवकुमार के सिर में मार दी थी। अस्पताल जाते समय शिवकुमार की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
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