Saharanpur: विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ससुर और ननद को आजीवन कारावास
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में अपर सत्र न्यायधीश ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास-ससुर और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घर का खर्च मांगने पर विवाहिता को ससुरालियों ने दिया था जहर
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सहारनपुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने हत्या का दोष सिद्ध हो जाने विवाहिता के पति ,ससुर, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 41 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया की ग्राम हरचंदपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार निवासी छबेग सिंह ने छह जनवरी 2021 को थाना तीतरों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी गुरविंदर कौर की शादी 2012 में ग्राम बेरखेड़ी थाना तीतरों निवासी जसविंदर सिंह के साथ हुई थी। जसविंदर सिंह बेटी को घर का खर्च नहीं देता था। मांगने पर उसके साथ मारपीट करता था।
ससुराल पक्ष के लोग भी बेटी का उत्पीड़न करते थे। छह जनवरी 2021 को गुरविंदर ने घर खर्च के लिए रुपये मांगे तो जसविंदर सिंह ने अपने परिवार के उकसाने पर गुरविंदर को पीटा था। जबरन बेटी को जहर खिला दिया था। जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।
गुरविंदर ने अपने बयान में पति जसविंदर, सास सरबजीत कौर, ससुर रघुबीर सिंह, ननद देवेंदर कौर को जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका गुरविंदर के नाबालिग दो बच्चों के पालन-पोषण और पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया है।