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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: Life imprisonment to husband, mother-in-law, father-in-law and sister-in-law in the case of murder

Saharanpur: विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास, ससुर और ननद को आजीवन कारावास

Wed, 17 Jan 2024 08:22 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 17 Jan 2024 08:22 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में अपर सत्र न्यायधीश ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर विवाहिता की हत्या के मामले में पति, सास-ससुर और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घर का खर्च मांगने पर विवाहिता को ससुरालियों ने दिया था जहर

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Saharanpur: Life imprisonment to husband, mother-in-law, father-in-law and sister-in-law in the case of murder
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सहारनपुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक ललित नारायण झा ने हत्या का दोष सिद्ध हो जाने विवाहिता के पति ,ससुर, सास और ननद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 41 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता सोनवीर सिंह ने बताया की ग्राम हरचंदपुर थाना लक्सर जिला हरिद्वार निवासी छबेग सिंह ने छह जनवरी 2021 को थाना तीतरों में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी बेटी गुरविंदर कौर की शादी 2012 में ग्राम बेरखेड़ी थाना तीतरों निवासी जसविंदर सिंह के साथ हुई थी। जसविंदर सिंह बेटी को घर का खर्च नहीं देता था। मांगने पर उसके साथ मारपीट करता था।

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ससुराल पक्ष के लोग भी बेटी का उत्पीड़न करते थे। छह जनवरी 2021 को गुरविंदर ने घर खर्च के लिए रुपये मांगे तो जसविंदर सिंह ने अपने परिवार के उकसाने पर गुरविंदर को पीटा था। जबरन बेटी को जहर खिला दिया था। जिला अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी।

गुरविंदर ने अपने बयान में पति जसविंदर, सास सरबजीत कौर, ससुर रघुबीर सिंह, ननद देवेंदर कौर को जिम्मेदार बताया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका गुरविंदर के नाबालिग दो बच्चों के पालन-पोषण और पुनर्वास के लिए बाल कल्याण समिति को निर्देशित किया है।

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