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चार्जशीट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व एमएलसी को राहत

Fri, 19 Feb 2021 09:40 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 09:40 PM IST
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Relief to MLC before High Court in Chargesheet case
चार्जशीट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व एमएलसी को राहत
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सहारनपुर। विधासनभा चुनाव 2017 के दौरान दर्ज हुए मामले में बसपा नेता पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में निचली अदालत को पुन: सुनवाई की तारीख दी है।

इस मामले में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप लगा था कि बसपा नेता हाजी इकबाल ने नियमों का उल्लंघन कर खंभो पर होर्डिंग और पोस्टर लगा रखे हैं। मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में वारंट भी जारी किया, जिसके बाद इसके खिलाफ हाजी इकबाल हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आईबी यादव ने बताया कि गत 12 फरवरी को न्यायालय ने इस मामले में चार्जशीट को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने पर धारा 171 (डी) लगाई जाती है, जबकि पुलिस ने खंभो पर होर्डिंग लगे होने पर लगाया है यह गलत है। इसी आधार पर अदालत ने चार्जशीट खारिज की है।
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