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चार्जशीट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व एमएलसी को राहत
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चार्जशीट मामले में हाईकोर्ट से पूर्व एमएलसी को राहत
सहारनपुर। विधासनभा चुनाव 2017 के दौरान दर्ज हुए मामले में बसपा नेता पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में निचली अदालत को पुन: सुनवाई की तारीख दी है।
इस मामले में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप लगा था कि बसपा नेता हाजी इकबाल ने नियमों का उल्लंघन कर खंभो पर होर्डिंग और पोस्टर लगा रखे हैं। मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में वारंट भी जारी किया, जिसके बाद इसके खिलाफ हाजी इकबाल हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आईबी यादव ने बताया कि गत 12 फरवरी को न्यायालय ने इस मामले में चार्जशीट को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने पर धारा 171 (डी) लगाई जाती है, जबकि पुलिस ने खंभो पर होर्डिंग लगे होने पर लगाया है यह गलत है। इसी आधार पर अदालत ने चार्जशीट खारिज की है।
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सहारनपुर। विधासनभा चुनाव 2017 के दौरान दर्ज हुए मामले में बसपा नेता पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मामले में निचली अदालत को पुन: सुनवाई की तारीख दी है।
इस मामले में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के खिलाफ सहारनपुर जिले के मिर्जापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोप लगा था कि बसपा नेता हाजी इकबाल ने नियमों का उल्लंघन कर खंभो पर होर्डिंग और पोस्टर लगा रखे हैं। मतदाताओं को प्रलोभन दिया गया है। पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में वारंट भी जारी किया, जिसके बाद इसके खिलाफ हाजी इकबाल हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में बचाव पक्ष से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आईबी यादव ने बताया कि गत 12 फरवरी को न्यायालय ने इस मामले में चार्जशीट को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने पर धारा 171 (डी) लगाई जाती है, जबकि पुलिस ने खंभो पर होर्डिंग लगे होने पर लगाया है यह गलत है। इसी आधार पर अदालत ने चार्जशीट खारिज की है।
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