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Saharanpur News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा
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- आठ साल की मासूम भांजी के साथ किया था दुष्कर्म
अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। आठ साल की सगी भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 शबीह जेहरा ने खाताखेड़ी थाना मंडी निवासी फैजान को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया की 16 अक्तूबर 2015 को फैजान थाना जनकपुरी अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। घर पर आठ वर्षीय सगी भांजी अकेली थी। जिसके साथ फैजान ने दुष्कर्म किया। बालिका का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और फैजान को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना जनकपुरी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत फैजान के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैजान को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में है।
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। आठ साल की सगी भांजी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-13 शबीह जेहरा ने खाताखेड़ी थाना मंडी निवासी फैजान को 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक और संजय मलिक ने बताया की 16 अक्तूबर 2015 को फैजान थाना जनकपुरी अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली अपनी बहन के घर गया था। घर पर आठ वर्षीय सगी भांजी अकेली थी। जिसके साथ फैजान ने दुष्कर्म किया। बालिका का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए और फैजान को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना जनकपुरी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत फैजान के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के उपरांत अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य और गवाहों के आधार पर फैजान को दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी को जमानत नहीं मिली थी। वह तभी से जेल में है।
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