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पोस्टल बैलेट से वोट डालने के लिए भरना होगा अनुमति पत्र
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सहारनपुर। पोस्टल बैलेट से वोट डालने के इच्छुक 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांगों को इसके लिए अनुमति पत्र (फार्म 12-डी) भरना होगा। यदि किसी दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक आयु के किसी बुजुर्ग ने अनुमति पत्र नहीं भरा तो माना जाएगा कि वह मतदेय स्थल पर जाकर वोट डालने के इच्छुक हैैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। ऐसा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे सभी मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सके। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अनुमति पत्र (फार्म12-डी) भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित तहसील कर्मचारी उनसे संपर्क करेंगे। यदि कोई दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता फार्म 12-डी को नहीं भरता तो माना जाएगा कि वह मतदेय स्थल पर जाकर वोट डालने का इच्छुक है। इससे उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने का अवसर नहीं मिलेगा।
पोस्टल बैलेट से मतदान करने के इच्छुक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए फार्म 12-डी भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। --- डॉ. अर्चना द्विवेदी, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
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80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता एवं दिव्यांग
विधानसभा ----80 प्लस आयु के मतदाता --- दिव्यांग
बेहट ----------------- 5631 ----------------- 2158
नकुड़ ----------------- 5375 ---------------- 2209
सहारनपुर नगर ------ 6536 ---------------- 1220
सहारनपुर देहात ------ 4772 ---------------- 2666
देवबंद ----------------- 6267 ---------------- 2293
रामपुर मनिहारान ---- 4916 ---------------- 2159
गंगोह ----------------- 7109 ---------------- 2093
नोट: निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार।
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निर्वाचन आयोग की ओर से इस बार विधानसभा चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। ऐसा मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे सभी मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सके। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 80 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अनुमति पत्र (फार्म12-डी) भरना अनिवार्य होगा। इसके लिए संबंधित तहसील कर्मचारी उनसे संपर्क करेंगे। यदि कोई दिव्यांग या 80 वर्ष से अधिक आयु का मतदाता फार्म 12-डी को नहीं भरता तो माना जाएगा कि वह मतदेय स्थल पर जाकर वोट डालने का इच्छुक है। इससे उसे पोस्टल बैलेट से वोट डालने का अवसर नहीं मिलेगा।
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पोस्टल बैलेट से मतदान करने के इच्छुक 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए फार्म 12-डी भरना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही वे घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। --- डॉ. अर्चना द्विवेदी, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
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80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता एवं दिव्यांग
विधानसभा ----80 प्लस आयु के मतदाता --- दिव्यांग
बेहट ----------------- 5631 ----------------- 2158
नकुड़ ----------------- 5375 ---------------- 2209
सहारनपुर नगर ------ 6536 ---------------- 1220
सहारनपुर देहात ------ 4772 ---------------- 2666
देवबंद ----------------- 6267 ---------------- 2293
रामपुर मनिहारान ---- 4916 ---------------- 2159
गंगोह ----------------- 7109 ---------------- 2093
नोट: निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार।