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Saharanpur News: मृतकों के नाम पर जाती रही पेंशन, खाते रहे परिजन, अब 62 लाख की वसूली

Sat, 28 Sep 2024 02:30 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 02:30 AM IST
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Pension was being given in the name of the dead, family members kept eating it, now 62 lakhs have been recovered
सहारनपुर। जिला कोषागार कार्यालय में पेंशन के नाम पर बड़ा मामला सामने आया है। दिसंबर से अब तक हुई जांच में 419 ऐसे पेंशनधारक मिले हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन की धनराशि करीब 75 लाख 82 हजार 629 रुपये परिजन खा गए। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग हरकत में आया। अब तक 62 लाख की वसूली कर ली गई, जबकि बाकी वसूली की जा रही है।
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दरअसल, जिला कोषागार कार्यालय से हर माह करीब 15 हजार पेंशनधारकों के खातों में पेंशन भेजी जाती है। पेंशनधारक को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे विभाग को पता रहे कि पेंशनधारक अभी जिंदा है। यदि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आता तो पेंशन बंद कर दी जाती है। पिछले कुछ माह में विभाग के पास कई संदिग्ध केस आए, जिसके बाद दिसंबर 2023 से अब तक का रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें सामने आया कि 419 ऐसे पेंशनधारक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके खाते में अब भी पेंशन की धनराशि लगातार जा रही है।
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इसकी वजह थी कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद परिजनों ने विभाग को सूचना नहीं दी और पेंशन की रकम निकालते रहे। इसके बाद विभाग ने पूरा लेखा-जोखा तैयार किया, जिसमें इन लोगों से 75 लाख 82 हजार 629 रुपये की वसूली की जानी थी। हालांकि विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अभी तक 371 लोगों ने 62 लाख 22 हजार 483 रुपये वसूल कर लिए, लेकिन 48 लोग अभी भी ऐसे बचे हैं, जिनसे 13 लाख 60 हजार 146 रुपये की वसूली की जानी है। इन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, अन्यथा विभाग भू-राजस्व की तरह इनसे वसूली करेगा साथ ही एफआईआर भी कराई जाएगी।
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वसूली से बचने के लिए तुरंत दें सूचना
पेंशनधारक परिवार के किसी सदस्य को पेंशन की रकम निकालने के लिए विभाग को पत्र देकर उसे नामित करते हैं। उसी सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो गई तो तुरंत विभाग में मृत्यु प्रमाण जमाकर सूचना दें, अन्यथा वसूली के लिए भी वही सदस्य जिम्मेदार होता है। यदि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद पेंशन निकाली है दस प्रतिशत जुर्माना भी वसूली के साथ देना होता है।

जांच के दौरान 419 केस ऐसे आए हैं, जिसमें पेंशनधारक की मृत्यु के बाद पेंशन की धनराशि निकाली गई है। ऐसे लोगों से वसूली की जा रही। जो धनराशि जमा नहीं कराएगा उसके खिलाफ एफआईआर भी कराई जाएगी। - विजय शुक्ला, मुख्य कोषाधिकारी
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