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Saharanpur News: दुष्कर्म के मामले में महमूद अली को नहीं मिली जमानत

Wed, 12 Apr 2023 12:09 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 12 Apr 2023 12:09 AM IST
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Mahmood Ali did not get bail in rape case
- एडीजे प्रथम कोर्ट ने प्रार्थनापत्र खारिज किया
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अमर उजाला ब्यूरो

सहारनपुर। खनन माफिया व पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाला के भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली को दुष्कर्म के मामले में जमानत नहीं मिली। एडीजे प्रथम कोर्ट ने उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।


विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह ने बताया कि मिर्जापुर थाने पर जनवरी में दिल्ली निवासी एक महिला ने महमूद अली और हाजी इकबाल के बेटों आदि के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। महमूद अली कई अन्य मामलों में बीते नौ महीने से चित्रकूट जेल में बंद है। उनके अधिवक्ता की ओर से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ललित नारायण झा ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इंकार कर प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। गुलाब सिंह ने बताया कि अब महमूद अली को जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना होगा।
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