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Saharanpur News: चाचा की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास
Tue, 27 Feb 2024 01:13 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 27 Feb 2024 01:13 AM IST
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सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय कमलदीप ने चाचा की हत्या का दोषी पाए जाने पर ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेड़ी निवासी सनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया दिनांक 21 अगस्त 2011 को ग्राम हसनपुर भलस्वा निवासी जनेश्वर अपनी पत्नी इंद्रो के साथ खेतों से चारा लेने गया था। जमीन के रंजिश में जनेश्वर के भाई राजकुमार व उसके लड़के विपिन और सनोज पलकटी से हमला कर जनेश्वर की हत्या कर दी थी। हमले में जनेश्वर की पत्नी भी घायल हुई थी। वारदात की रिपोर्ट मृतक के बेटे पंकज ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपियों का मामला विचाराधीन है।
गैंगस्टर के तीन दोषियों को सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर मोहल्ला माजरी कोतवाली बेहट निवासी विजेंद्र को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा दो अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि विजेंद्र गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। आरोपी लोगों में हथियारों के बल पर दहशत फैलाता था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली बेहट में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर में दोषी पाएं जाने पर ग्राम छपरहेड़ी थाना रामपुर मनिहारान निवासी रविंद्र, चिलकाना निवासी रोशन को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि दोनों दोषियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। यह गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेनपाल सिंह ने बताया दिनांक 21 अगस्त 2011 को ग्राम हसनपुर भलस्वा निवासी जनेश्वर अपनी पत्नी इंद्रो के साथ खेतों से चारा लेने गया था। जमीन के रंजिश में जनेश्वर के भाई राजकुमार व उसके लड़के विपिन और सनोज पलकटी से हमला कर जनेश्वर की हत्या कर दी थी। हमले में जनेश्वर की पत्नी भी घायल हुई थी। वारदात की रिपोर्ट मृतक के बेटे पंकज ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो अन्य आरोपियों का मामला विचाराधीन है।
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गैंगस्टर के तीन दोषियों को सजा
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर की धाराओं में दोषी पाएं जाने पर मोहल्ला माजरी कोतवाली बेहट निवासी विजेंद्र को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके अलावा दो अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि विजेंद्र गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। आरोपी लोगों में हथियारों के बल पर दहशत फैलाता था। आरोपी के खिलाफ कोतवाली बेहट में गैंगस्टर की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सजा सुनाई है। वहीं, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच त्रिभुवन नाथ ने गैंगस्टर में दोषी पाएं जाने पर ग्राम छपरहेड़ी थाना रामपुर मनिहारान निवासी रविंद्र, चिलकाना निवासी रोशन को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान ने बताया कि दोनों दोषियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। यह गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे।