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सिंचाई विभाग ने मकानों पर चस्पा कराए नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Tue, 21 Jun 2016 12:15 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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सहारनपुर में ढमोला नदी से अतिक्रमण हटवाने के लिए सोमवार को सिंचाई विभाग द्वारा लोगों के मकानों पर नोटिस चस्पा कराए गए। जबकि कुछ को मौके पर थमाए भी गए।
नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस में सभी को अपना निर्माण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सोमवार को सिंचाई विभाग द्वारा नुमाइश कैंप क्षेत्र के मोहल्लों में ढमोला नदी पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस थमाए गए।
जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिए तथा जो लोग घर में नहीं मिले, उनके मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। दिन भर में लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए।
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नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस में कहा गया है कि पक्का निर्माण करके उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। जिसके कारण ढमोला नदी की जल ग्रहण क्षमता कम हो गई है जिससे जल बहाव सुचारु रूप से नहीं हो रहा है।
बरसात होने पर बाढ़ आ जाती है, जिससे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। एक ओर जहां लोग परेशान हैं, वहीं उनके द्वारा लोक संपत्ति पर अवैध कब्जा है। इन निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश हैं।
उनके द्वारा किए गए कब्जे को 7 दिन में स्वयं हटा लें। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध लोक निर्माण संपत्ति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च भी उनसे वसूल किया जाएगा।
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नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस में सभी को अपना निर्माण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। सोमवार को सिंचाई विभाग द्वारा नुमाइश कैंप क्षेत्र के मोहल्लों में ढमोला नदी पर अवैध निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस थमाए गए।
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जिन लोगों ने नोटिस नहीं लिए तथा जो लोग घर में नहीं मिले, उनके मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया। दिन भर में लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए।
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नोटिस मिलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। नोटिस में कहा गया है कि पक्का निर्माण करके उनके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। जिसके कारण ढमोला नदी की जल ग्रहण क्षमता कम हो गई है जिससे जल बहाव सुचारु रूप से नहीं हो रहा है।
बरसात होने पर बाढ़ आ जाती है, जिससे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं। एक ओर जहां लोग परेशान हैं, वहीं उनके द्वारा लोक संपत्ति पर अवैध कब्जा है। इन निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश हैं।
उनके द्वारा किए गए कब्जे को 7 दिन में स्वयं हटा लें। ऐसा नहीं करने पर उनके विरुद्ध लोक निर्माण संपत्ति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ध्वस्तीकरण पर होने वाला खर्च भी उनसे वसूल किया जाएगा।