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Saharanpur News: धनराशि जमा नहीं कराने वाली फर्म पर एफआईआर के निर्देश

Sat, 15 Feb 2025 12:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 15 Feb 2025 12:20 AM IST
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Instructions for FIR against the firm which did not deposit the amount
सहारनपुर। नगर निगम को 61 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने वाली ठेका फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश नगरायुक्त ने दिए हैं। अमर उजाला ने पांच फरवरी के संस्करण में इस समाचार को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी सक्रिय हुए।
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महानगर में वेंडरों से शुल्क वसूली के लिए नगर निगम द्वारा ठेका छोड़ा गया था। ठेकेदार कालू कांट्रैक्टर के नाम वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी सहित 1,11,00100 रुपये में अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का ठेका था। ठेका अनुबंध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को इन 1,11,00100 धनराशि किस्तों में जमा करानी थी।
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25 फीसदी धनराशि निविदा स्वीकृति की सूचना के 48 घंटे के अंदर जमा करनी थी, जबकि 25 फीसदी जून, 25 फीसदी सितंबर और शेष 25 फीसदी धनराशि दिसंबर तक जमा करनी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा दिसंबर 2024 तक केवल 49,76,000 रुपये ही जमा कराए गए। इसे मुख्य नगर लेखा परीक्षक सच्चिदानंद त्रिपाठी ने नगर निगम को 61 लाख रुपये का नुकसान होना मानते हुए नगरायुक्त को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था।
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