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पहचान पत्र नहीं, तो कोविड टीका भी नहीं
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सहारनपुर। यदि आप कोविड वैक्सीन का टीका लगवाना चाहते हैं और आपके पास किसी तरह का पहचान पत्र नहीं है, तो आप टीका नहीं लगवा सकेंगे। दो दिन पहले ही शासन ने पत्र जारी कर बिना पहचान पत्र वालों को टीका नहीं लगाने के आदेश दिए हैं, जिसके अनुपालन में चिकित्सा विभाग ने सभी टीकाकरण केंद्रों को निर्देश जारी किए हैं। हालांकि पूर्व में बिना पहचान पत्र वालों को भी टीका लगाया गया है।
कुछ माह पहले शासन ने बिना पहचान पत्र वालों को भी टीका लगाने के आदेश दिए थे। जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उनके द्वारा जो सूची चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। उन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से बिना पहचान पत्र वाले लोगों को चिह्नित किया गया था। इनमें फुटपाथ और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले घुमंतू लोगों के अलावा बाल गृह और शरणालयों, कुष्ठ आश्रमों व वृद्धाश्रमों में रहने वालों को टीका लगाया गया है। जिले भर में करीब 350 लोग इस तरह के चिह्नित किए गए थे, जिनको वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं।
टीके लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी
कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जॉब कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक परिचय पत्र, पैन कार्ड, बैंक/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज,
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केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड आदि मान्य हैं।
पूर्व में बिना पहचान पत्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है, लेकिन दो दिन पहले ही शासन से पत्र जारी हुआ है, जिसमें बिना पहचान पत्र वालों को टीका नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में भविष्य में नया आदेश आने तक किसी भी बिना पहचान पत्र वाले व्यक्ति को टीका नहीं लगेगा।
डॉ. सुनील कुमार वर्मा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी।
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कुछ माह पहले शासन ने बिना पहचान पत्र वालों को भी टीका लगाने के आदेश दिए थे। जनपद में जिला प्रोबेशन अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। उनके द्वारा जो सूची चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। उन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के माध्यम से बिना पहचान पत्र वाले लोगों को चिह्नित किया गया था। इनमें फुटपाथ और रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले घुमंतू लोगों के अलावा बाल गृह और शरणालयों, कुष्ठ आश्रमों व वृद्धाश्रमों में रहने वालों को टीका लगाया गया है। जिले भर में करीब 350 लोग इस तरह के चिह्नित किए गए थे, जिनको वैक्सीन की दोनों खुराक दी जा चुकी हैं।
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टीके लिए यह प्रमाणपत्र जरूरी
कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए व्यक्ति के पास आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जॉब कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक परिचय पत्र, पैन कार्ड, बैंक/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज,
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केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड आदि मान्य हैं।
पूर्व में बिना पहचान पत्र वाले लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लग चुका है, लेकिन दो दिन पहले ही शासन से पत्र जारी हुआ है, जिसमें बिना पहचान पत्र वालों को टीका नहीं लगाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे में भविष्य में नया आदेश आने तक किसी भी बिना पहचान पत्र वाले व्यक्ति को टीका नहीं लगेगा।
डॉ. सुनील कुमार वर्मा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी।