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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Husband convicted of dowry death sentenced to ten years; mother-in-law and father-in-law sentenced to seven years each.

Saharanpur News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस, सास-ससुर को सात-सात वर्ष की हुई सजा

Thu, 23 Apr 2026 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Thu, 23 Apr 2026 01:02 AM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to ten years; mother-in-law and father-in-law sentenced to seven years each.
सहारनपुर। अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति और सास-ससुर को सजा सुनाई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 की अदालत ने दोषी पति हेमंत भास्कर को दस वर्ष का सजा सुनाई है। सास शिक्षा और ससुर चतर सिंह को सात-सात वर्ष का कारावास हुआ है। सभी पर अदालत ने 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी शिक्षा देवी पत्नी गंगाराम ने थाना सदर बाजार में तहरीर दी थी। बताया कि उसकी बेटी कविता की शादी दो जुलाई 2020 को नवीन नगर निवासी हेमंत भास्कर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष दहेज को लेकर कविता को प्रताड़ित करते थे। बताया कि ससुराल पक्ष की मांग पर जून 2021 में उन्होंने कविता को एसी लगवाने के लिए खाते में 35 हजार रुपये भी ट्रांसफर किए थे। 12 जुलाई 2021 को बेटी ने फोन पर बताया कि उसका पति, सास, ससुर, देवर, ननद उसे मारने चाहते हैं। उसी रात करीब 12 बजे ससुर चतर सिंह ने कविता के पिता को फोन पर धमकाते हुए सूचना दी कि कविता मर गई है। वह इसके बाद परिजनों के साथ नवीन नगर पहुंचे। वहां पर कविता के ससुराल वाले नहीं मिले। उन्हें सदर थाने से पता चला कि शव पोस्टमार्टम हाउस पर है।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद इसे अदालत में दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक सैनी ने बताया कि यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान अदालत दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची कि हेमंत भास्कर, सास शिक्षा व चतर सिंह द्वारा पीड़िता कविता व उसके मायके वालों से दहेज में कार व नकदी मांगने के अपराध को सिद्ध करने में सफल रहा है। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।
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