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Saharanpur News: आचार्य बालकृष्ण मामले में सात मार्च को होगी सुनवाई
Sat, 22 Feb 2025 10:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sat, 22 Feb 2025 10:02 PM IST
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सहारनपुर। पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड यूनिट-3 के डिप्टी मैनेजर की संपत्ति हड़पने के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, गांव सौराना निवासी अश्वनी कुमार पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे।
उन्होंने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर 2024 को उनके साथ मारपीट की। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और जबरन एक प्लॉट पतंजलि योग ट्रस्ट के नाम दान पत्र लिखवा लिया। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
एसीजेएम-3 प्रियंका वर्मा की अदालत ने आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव के भाई रामभरत समेत आठ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख दी है।
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उन्होंने आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर 2024 को उनके साथ मारपीट की। उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और जबरन एक प्लॉट पतंजलि योग ट्रस्ट के नाम दान पत्र लिखवा लिया। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
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एसीजेएम-3 प्रियंका वर्मा की अदालत ने आचार्य बालकृष्ण, बाबा रामदेव के भाई रामभरत समेत आठ लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख दी है।
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