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Saharanpur News: 31 मार्च तक लागू रहेगी जीएसटी की अर्थदंड एवं ब्याज माफी योजना
Wed, 19 Feb 2025 12:31 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Wed, 19 Feb 2025 12:31 AM IST
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सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि जीएसटी की अर्थदंड और ब्याज माफी योजना लागू हो गई है। यह एक जुलाई 2027 से 31 मार्च 2020 की अवधि में जीएसटी की धारा -73 के तहत सृजित की गई मांग पर 31 मार्च तक लागू रहेगी। इस योजना में संबंधित करदाता द्वारा सृजित मांग के संबंध में मूल कर की धनराशि को 31 मार्च 2025 तक जमा किए जाने या कोई अपील दाखिल न किए जाने या दाखिल अपील वापस लिए जाने पर देय अर्थदंड एवं ब्याज पर पूरी छूट दी जा रही है। जनपद में इस प्रकार के 4397 प्रकरण हैं, जिसमें कर की धनराशि 44.43 करोड़ रुपये और अर्थदंड एवं ब्याज की धनराशि 59.5 करोड़ रुपये है। जिससे न केवल 59.5 करोड़ रुपये का अर्थदंड एवं ब्याज की माफी से संबंधित करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि जनपद को 44.43 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति भी 31 मार्च 2025 तक सुनिश्चित हो सकेगी।
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