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Saharanpur News: गैंगस्टर को तीन साल की सजा
Thu, 24 Aug 2023 12:00 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 24 Aug 2023 12:00 AM IST
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सहारनपुर। अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-05 ने गैंगस्टर एक्ट में एक अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को नानौता थाने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सोबीर नागर ने अभियुक्त अजीम पुत्र जुम्मन उर्फ जुम्मा निवासी छत्ता कस्बा नानौता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था। यह मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या - 05 में सुना गया। पुलिस की सशक्त पैरवी के कारण कोर्ट ने अभियुक्त अजीम पुत्र जुम्मन उर्फ जुम्मा को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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एसएसपी डॉ विपिन ताडा ने बताया कि 16 अप्रैल 2021 को नानौता थाने पर तत्कालीन थानाध्यक्ष सोबीर नागर ने अभियुक्त अजीम पुत्र जुम्मन उर्फ जुम्मा निवासी छत्ता कस्बा नानौता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था। यह मुकदमा अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या - 05 में सुना गया। पुलिस की सशक्त पैरवी के कारण कोर्ट ने अभियुक्त अजीम पुत्र जुम्मन उर्फ जुम्मा को तीन साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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