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Saharanpur News: चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

Sat, 21 Sep 2024 04:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 21 Sep 2024 04:49 AM IST
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Four convicts sentenced to five years each
सहारनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 आलोक शर्मा की अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। जिन पर 43 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
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बेहट के रंडोल गांव निवासी जिंदा सिंह ने तीन फरवरी 2018 को केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसका बेटा अकरम, दिलशाद अपने परिवार के साथ घर पर बैठे थे, तभी गांव में ही रहने वाले वसीम अपने भाई नदीम व साथी दिलशाद और गुड्डू त्यागी घर आए। जिन्होंने दिलशाद और अकरम के पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इसमें दोनों घायल हो गए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। ब्यूरो
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