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Saharanpur News: धूम्रपान करने और गुटखा खाने वालों पर लगा जुर्माना

Tue, 11 Jun 2024 03:58 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Tue, 11 Jun 2024 03:58 AM IST
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Fine imposed on smokers and gutkha eaters
सहारनपुर। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने और गुटखा खाने वालों पर सोमवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। एसबीडी जिला अस्पताल परिसर और अस्पताल के आसपास धूम्रपान करते और गुटखा खाते मिले 12 लोगों से जुर्माना वसूला गया।
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जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी शिवांका गौड़ और जिला तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रवर्तन दल के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सिद्धार्थ वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को एसबीडी जिला अस्पताल के आसपास और परिसर के भीतर अभियान चलाया गया। जहां धूम्रपान करने और गुटखा खाने वालों को चिह्नित कर उन पर जुर्माना लगाया गया। कुल 12 लोगों से 1200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
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शिवांका गौड़ ने बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के सेक्शन चार, 21 और 24 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। सोमवार को चले अभियान में जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार मुदस्सर अली, थाना जनकपुरी से एसआई वर्षा रानी, कविता कुमारी, अंकुर शर्मा आदि शामिल रहे। उन्होंने बताया कि यह अभियान प्लान के अनुसार दोनों विभाग नियमित रूप से जारी रहेगा।
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