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एडीएम एफ कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

Wed, 01 Dec 2021 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:30 PM IST
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Ex-gratia amount will be sent to the accounts of deceased dependents
संवाद न्यूज एजेंसी
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सहारनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में नवंबर महीने में 45 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें 26.24 लाख रुपये की धनराशि आरोपित की गई।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि नवंबर माह में स्टांप वाद के 45 मामले निष्पादित किए गए। इसमें स्टांप शुल्क की कमी होने पर अर्थदंड भी लगाया गया। बैनामा कराने की तिथि से जमा करने की तारीख तक 1.5 फीसदी मासिक ब्याज भी लिया जाएगा। 30 दिनों के अंदर जमा नहीं करने पर इस धनराशि को भूराजस्व की भांति वसूला जाएगा।
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