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डीएम ने 86 बैनामों के जांच के आदेश दिए
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डीएम ने 86 बैनामों के जांच के आदेश दिए
सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने देहरादून रोड पर स्थित हरे रामा हरे कृष्णा एनक्लेव के 86 बैनामों की सहायक आयुक्त स्टांप से जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय में हुई यहां के तीन बैनामों में वाद की सुनवाई में 11 लाख के स्टांप अपवंचन, 1.57 लाख का स्टांप शुल्क कम पाया गया। डीएम कोर्ट ने तीनो बैनामों पर 2.40 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, साथ ही जिस दिन से बैनामे हुए हैं उस दिन से लेकर अब तक डेढ़ प्रतिशत स्टांप शुल्क मय ब्याज के भी जमा करने के आदेश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में हरे रामा हरे कृष्णा एनक्लेव में अंशुल अग्रवाल निवासी पुराना माधोनगर ने ज्योति कक्कड़ निवासी न्यू गोपालनगर से तीन भूखंड खरीदे थे। इनके बैनामों की पहले उप निबंधक और बाद में एसडीएम व सहायक आयुक्त स्टांप ने जांच की। जांच में पाया कि यह एनक्लेव व्यावसायिक काम्पलेक्स है। वहां पहले से दुकानें बनी थीं, मगर जानबूझ कर बैनामे आवासीय मकान के कराए गए। जांच में स्टांप का अपवंचन मिला और निबंधक शुल्क कम देना पाया गया। यह वाद डीएम अखिलेश सिंह के न्यायालय में चला। जिसमें जिलाधिकारी ने तीनों बैनामों में 11,03,190 रुपये का स्टांप अपवंचन, 1,57,650 रुपये स्टांप शुल्क कम दिया गया, साथ ही तीनो बैनामों पर 80 हजार प्रति बैनामे के हिसाब से 2,40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी अजय त्यागी के बताया कि यहां 90 बैनामे कराए गए। एक बैनामे का वाद अभी लंबित है, जबकि इस एनक्लेव में कराए गए बाकी 86 बैनामों की जांच के आदेश डीएम ने सहायक आयुक्त स्टांप को दिए हैं।
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सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने देहरादून रोड पर स्थित हरे रामा हरे कृष्णा एनक्लेव के 86 बैनामों की सहायक आयुक्त स्टांप से जांच कराने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी न्यायालय में हुई यहां के तीन बैनामों में वाद की सुनवाई में 11 लाख के स्टांप अपवंचन, 1.57 लाख का स्टांप शुल्क कम पाया गया। डीएम कोर्ट ने तीनो बैनामों पर 2.40 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, साथ ही जिस दिन से बैनामे हुए हैं उस दिन से लेकर अब तक डेढ़ प्रतिशत स्टांप शुल्क मय ब्याज के भी जमा करने के आदेश दिए हैं।
जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) अजय त्यागी ने बताया कि वर्ष 2020 में हरे रामा हरे कृष्णा एनक्लेव में अंशुल अग्रवाल निवासी पुराना माधोनगर ने ज्योति कक्कड़ निवासी न्यू गोपालनगर से तीन भूखंड खरीदे थे। इनके बैनामों की पहले उप निबंधक और बाद में एसडीएम व सहायक आयुक्त स्टांप ने जांच की। जांच में पाया कि यह एनक्लेव व्यावसायिक काम्पलेक्स है। वहां पहले से दुकानें बनी थीं, मगर जानबूझ कर बैनामे आवासीय मकान के कराए गए। जांच में स्टांप का अपवंचन मिला और निबंधक शुल्क कम देना पाया गया। यह वाद डीएम अखिलेश सिंह के न्यायालय में चला। जिसमें जिलाधिकारी ने तीनों बैनामों में 11,03,190 रुपये का स्टांप अपवंचन, 1,57,650 रुपये स्टांप शुल्क कम दिया गया, साथ ही तीनो बैनामों पर 80 हजार प्रति बैनामे के हिसाब से 2,40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डीजीसी अजय त्यागी के बताया कि यहां 90 बैनामे कराए गए। एक बैनामे का वाद अभी लंबित है, जबकि इस एनक्लेव में कराए गए बाकी 86 बैनामों की जांच के आदेश डीएम ने सहायक आयुक्त स्टांप को दिए हैं।
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