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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   killer Husband sentenced to life

हत्यारे पति को उम्रकैद

Sat, 22 Oct 2016 01:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर Updated Sat, 22 Oct 2016 01:10 AM IST
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ग्राम असदपुर में दो साल पूर्व हुई विवाहिता सीमा की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि महिला के जेठ एवं जेठानी को दोषमुक्त कर दिया गया है।
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थाना चिलकाना के ग्राम हरडाखेड़ी निवासी सुमेरचंद ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी सीमा की शादी ग्राम असदपुर निवासी कुलंविंद्र से 2006 में हुई थी। कुलविंद्र शराब पीकर उनकी बेटी सीमा के साथ मारपीट करता था, उस पर दहेज के लिए दबाव बनाता था।
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10 अक्तूबर 2014 को सीमा की उसके पति कुलविंद्र, जेठ एवं जेठानी ने हत्या कर दी और उसकी लाश को लटका दिया गया था। इस संबंध में सुमेरचंद ने थाना सरसावा में कुलविंद्र, जेठ धर्मेंद्र एवं जेठानी रेखा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 
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शासकीय अधिवक्ता धर्मवीर पुंडीर ने बताया कि पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ 498ए, 302 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 में आरोप पत्र  दाखिल किया।न्यायालय में सुनवाई के बाद साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर दोषी पाते हुए जिला जज उमेश चंद त्रिपाठी ने कुलविंद्र को आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि कोर्ट ने धर्मेंद्र एवं रेखा को दोषमुक्त करार दिया है। 
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