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उपभोग सामग्री की मात्रा कम पाए जाने पर वसूला गया जुर्माना

Sat, 24 Feb 2018 12:13 AM IST
Updated Sat, 24 Feb 2018 12:13 AM IST
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उपभोग सामग्री की मात्रा कम पाए जाने पर वसूला गया जुर्माना
सहारनपुर। विधिक माप विभाग द्वारा नामी गिरामी कंपनियों की उपभोग की वस्तुओं के निर्धारित मात्रा से कम पाए जाने पर कंपनियों से जुर्माना वसूल किया गया है।
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विधिक माप विज्ञान विभाग के निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि विभाग की टीम द्वारा गोदरेज ईजी लिक्विड वॉश की एक लीटर की बोतल, गोदरेज नूपुर हिना की जांच की गई थी जिसमें मात्रा की घोषणा नियमानुसार नहीं पाई गई और जीएसटी के प्रभाव के कारण कम हुई कीमत की घोषणा घोषित नहीं की गई थी। जिस पर कंपनी का चालान किया गया था। कंपनी से चालान के सापेक्ष एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
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ऑनलाइन कंपनी फ्लिपकार्ट पर प्रदर्शित एप्पल आई पैड की दर्शाई गई बिक्री के साइज की घोषणा तथा कीमत नियमानुसार घोषित नहीं पाई गई। जिसका चालान किया गया था। चालान के सापेक्ष कंपनी से 70 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। टाटा नमक केे एक किलोग्राम के पैकेट में घटतौली पाए जाने पर चालान किया गया था। कंपनी से डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया गया। ग्लोबल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नमक के पैक पर मात्रा घोषणा के अनुसार नहीं पाई गई। जिस कारण कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। हितकारी कंपनी के शहद की मात्रा घोषणा नियमानुसार नहीं पाई गई था। जिस कारण कंपनी से 75 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। ऑनलाइन शॉपिंग पर विक्रय के लिए प्रदर्शित स्लीपवेल के गद्दे, कर्लऑन, एरोस्टार एवं अन्य गद्दों से संबंधित की कीमत की घोषणा घोषित नहीं की गई थी। विभाग ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं।
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