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Saharanpur News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष की सजा, पांच हजार लगा अर्थदंड

Wed, 06 May 2026 01:46 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 06 May 2026 01:46 AM IST
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Convict under Gangster Act sentenced to two years in prison and fined 5000
सहारनपुर। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी शहवान को दो वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वादी थानाध्यक्ष देवबंद यशवीर सिंह ने शहवान, अनिल, हरवीर, राजू उर्फ राजीव और संदीप उर्फ नीटू के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ उठाने के आरोप में तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद पुलिस ने मामले को अदालत में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत में जारी थी। सुनवाई के दौरान संदीप उर्फ नीटू और राजू उर्फ राजीव की मौत हो गई। अदालत ने सुनवाई के बाद अनिल और हरवीर को दोषमुक्त किया। पत्रावलियों पर आए साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने शहवान को दोषी ठहराया है।
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आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

सहारनपुर। अदालत ने दहेज उत्पीड़न के आरोपी गौरव की जमानत अर्जी खारिज की है। पीड़िता ने महिला थाने में तहरीर दी थी। बताया कि उसकी शादी समीर के साथ 22 नवंबर को हुई थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। उसके पति समीर ने कहा कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है। पीड़िता ने जेठ गौरव पर दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की। आरोपी ने जमानत के लिए अपर जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है।
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